कोटा अरपा भैंसाझार भू अर्जन मुआवजा प्रकरण में बड़ी कार्यवाही, तत्कालीन कोटा एसडीएम आनंद स्वरूप तिवारी निलंबित

कोटा अरपा भैंसाझार भू अर्जन मुआवजा प्रकरण में बड़ी कार्यवाही, तत्कालीन कोटा एसडीएम आनंद स्वरूप तिवारी निलंबित
कोटा/ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए आरटीओ अधिकारी आनंद स्वरूप तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय राज्य शासन द्वारा कोटा में अरपा भैंसाझार परियोजना के अंतर्गत वितरक नहर निर्माण हेतु भू अर्जन में हुई अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में लिया गया।
 आनंद तिवारी उस समय कोटा के भू अर्जन अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी (एसडीएम) के रूप में पदस्थ थे। जिस पर मुआवजा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। इस बीच उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता दिखाई। राज्य शासन ने इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत आनंद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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