पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)थाना गौरेला के चौकी खोडरी क्षेत्र के ग्राम केंवची में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दिनांक 13.08.2026 को प्रार्थी नरेश बैगा निवासी केंवची द्वारा चौकी खोडरी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी मां बिरसिया बाई का इसके पिता नन्दलाल बैगा के साथ घर से बिना बताए चले जाने की बात को लेकर आए दिन विवाद होता था।

दिनांक 13.08.2026 की रात्रि लगभग 02:30 से 03:00 बजे के बीच आरोपी नन्दलाल बैगा ने अपने पुत्र नरेश बैगा एवं उसके दोस्त को जगाकर बताया कि उसने अपनी पत्नी बिरसिया बाई को डंडे से सिर, चेहरा, सीना, हाथ एवं पैर में मारपीट की है तथा वह कोई हलचल नहीं कर रही है। सूचना पर परिजनों ने घर जाकर देखा तो बिरसिया बाई की मृत्यु हो चुकी थी।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी खोडरी थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 343/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
चोकी प्रभारी के द्वारा घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया ।पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार खिलारी के द्वारा टीम गठित कर प्रकरण में तत्काल वैधानिक करवाई किए जाने पर निर्देश दिया गया

विवेचना के दौरान पुलिस टीम एवं एफएसएल अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एवं सामग्री जप्त की गई तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। गवाहों के कथन दर्ज किए गए एवं मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी नन्दलाल बैगा पिता स्व. बुद्ध, उम्र 49 वर्ष, निवासी उंराव पारा, केंवची को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त डंडा एवं खून लगा कपड़ा जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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