करहीकछार में अवैध सागौन-साल चिरान जप्त, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर/मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बिलासपुर वनमंडल के उड़नदस्ता दल एवं बेलगहना परिक्षेत्र की संयुक्त कार्रवाई में करहीकछार निवासी मनीष कुमार कुर्रे पिता राधे लाल के निवास पर दिनांक 05 अगस्त 2025 को सर्च वारंट क्रमांक 15 के तहत दबिश दी गई। दबिश के दौरान घर में अवैध रूप से संग्रहित सागौन एवं साल प्रजाति के कुल 130 नग (1.758 घन मीटर) परिपक्व वृक्षों की चिरान जब्त की गई, जिसे आरोपी व्यापारिक उद्देश्य से रखे हुए था।
यह कार्रवाई श्रीमान वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के निर्देश, उपवनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बेलगहना के निरीक्षण में की गई। आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 17716/05 दिनांक 05.08.2025 को पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के विरुद्ध निम्न अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है:
1. भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(i)(क)(च), 52, 72
2. लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1)
3. छ.ग. कॉस्ट चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 4(ख), 7, 13
4. छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5(1), 15, 16(क)
5. जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, 55, 58
6. भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम 2014 की धारा 68(3)
आरोपी को न्यायिक रिमांड पर 14 दिनों के लिए केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया है।
इस कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक शिव पैकरा, प.स. केंदा प्रमोद मिश्रा, बी.एफ.ओ. सोमप्रकाश जयसिंधु, पंकज साहू, संत कुमार वाकरे एवं उड़नदस्ता टीम का विशेष योगदान रहा।
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