छत्तीसगढ़ महतारी प्रकरण में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

 छत्तीसगढ़ महतारी प्रकरण में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से जमानत
संपादक -मनहरण कश्यप Gs news 

बिलासपुर, 09 अप्रैल 2026-/छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में किए गए आंदोलन के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी (जेसीपी) के केंद्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।
जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों के थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज हैं। यह मामले उस समय सामने आए जब उन्होंने रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के विरोध में शासन-प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया था।
बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के पुरखों के सम्मान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को बनाए रखने के उद्देश्य से 5 दिसंबर 2025 को सर्व छत्तीसगढ़िया समाज द्वारा "महतारी अस्मिता रैली" निकाली गई थी। इसी दिन एक ओर जहां उनकी माताजी सरस्वती बघेल का निधन हो गया, वहीं दूसरी ओर अमित बघेल ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया था।
अब उच्च न्यायालय द्वारा छह राज्यों में दर्ज मामलों में एक साथ राहत देते हुए जमानत दिए जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है।
यह जानकारी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

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