केंदा सर्कल में जंगल की अवैध कटाई एवं अतिक्रमण मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

केंदा सर्कल में जंगल की अवैध कटाई एवं अतिक्रमण मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Managing Editor- Manharan Kashyap 

कोटा। वन परिक्षेत्र बेलगहना अंतर्गत केंदा सर्कल में हुए जंगल की अवैध कटाई एवं अतिक्रमण के गंभीर मामले में गिरफ्तार आरोपी धरमदास मानिकपुरी (निवासी – केंदा) को दिनांक 05 जुलाई 2025 को न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा में पेश किया गया था। इस दौरान वन विभाग की ओर से श्री ओंकार साहू ने आपत्ति सहित जोरदार बहस की, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

इसके पश्चात आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय बिलासपुर में पुनः जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री दाउ चंद्रवंशी ने वन विभाग की ओर से आपत्ति दर्ज करते हुए प्रभावी पैरवी की।

सुनवाई में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की अवैध कटाई से जैव विविधता एवं खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने पुनः जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस निर्णय से वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। डिप्टी रेंजर श्री प्रमोद कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि “जमानत खारिज होने से ग्रामीण क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश गया है, और अवैध गतिविधियों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना है।”

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